Rajasthan Constable

राजस्थान कांस्टेबल
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- परिणाम
कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर
क्रमांक-न-5() पु.फो./ कानि. भर्ती - 25/2024/1360 दिनांक:- 09 अप्रेल, 2025
कॉन्स्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2025
राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित) के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला/युनिट में कॉन्स्टेबल (सामान्य/चालक/बैण्ड) के 8148 (नॉन टीएसपी / टीएसपी) रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी लेवल) - 2024 में सफल रहे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
यह आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकॉम इन्फो सर्विसेज लि. (RISL) द्वारा संचालित समस्त ई-मित्र कियोस्क, जनसुविधा केन्द्र CSC (Common Service Centre) एवं विभाग की वेबसाईट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पश्चात् दिनांक 28.04.2025 से 17.05.2025 तक भरे जा सकते हैं (20 दिवस)।
आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात दिनांक 18.05.2025 से 20.05.2025 तक (03 दिवस) आवेदन पत्र में संशोधन/त्रुटि सुधार हेतु वेबसाईट पर लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। इससे पूर्व या पश्चात आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु निर्धारित शुल्क 300/- रूपये ऑनलाईन जमा कराना होगा। आवेदित जिला / यूनिट एवं पद में ही संशोधन / त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन स्वीकार नही किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी स्वंय का होगा। आवेदन पत्र में संशोधन / त्रुटि सुधार का एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा ।
आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा। संलग्न रिक्ति प्रपत्र में अंकित जिला, यूनिट, बटालियन में से किसी एक के लिए ही आवेदन मान्य होगा।
भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश संख्या - 07/ 2025 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थाई आदेश में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जायेगा।
1. आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाईन पोर्टल https://recruitment2.rajasthan.gov.in पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस. एस. ओ. पोर्टल http://sso. rajasthan.gov.in से Login करने के उपरान्त Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Stack2 का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एक बारीय पंजीयन शुल्क जमा नही किया गया तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी Category व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई Category की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी sso के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET (सीनियर सैकण्डरी लेवल(का वेदन पत्र क्रमांक )Application No) दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी CET (सीनियर सैकण्डरी लेवल (का ऑनलाईन आवेदन पत्र अपनी so ID (जिससे अभ्यर्थी ने सीईटी का आवेदन भरा) Login करके Recruitment portal My Recruitment ऑप्शन पर Click कर प्राप्त कर सकता है| CET (सीनियर सैकण्डरी लेवल(परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक व sso ID को सिस्टम द्वारा CET (सीनियर सैकण्डरी लेवल) के डाटा से Verify किया जायेगा| Verify हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाऐं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी | आवेदन पत्र को Final submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।
अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें। ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transcation के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती हैं।
आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का submit होना नहीं माना जायेगा।
अभ्यार्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Stack2 पर दिये गये Helpdesk Number या E-mail पर सम्पर्क करें।ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2922241 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्या के लिए हैल्पलाईन नम्बर 9352323625 एवं 7340557555 पर सम्पर्क करें।
आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु रुपये 50/- संबंधित ई-मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में देय होंगे, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी।
नोट:-
- ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन ऑनलाईन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में दिशा-निर्देश )instruction) का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेंवे एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट प्राप्त कर आश्वस्त हो जाए कि सभी प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिन्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा।
- आवेदकों को वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुरूप ही आवेदन करने की सलाह दी जाती है। आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित वर्ग की पात्रता पूर्ण करते हो, अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र की सूची वेबसाइट www.emitra.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- Online application form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी ।
2. पंजीयन शुल्क-
कार्मिक ) क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.8 (3) कार्मिक / क-2 / 2023-04443 दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन जमा करवायेंगेः-
(क) | सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग / अति पिछडा वर्ग/राजस्थान से बाहर के आवेदकों हेतु | ₹ 600/- |
(ख) | राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग / अति पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / टीएसपी / सहरिया | ₹ 400/- |
CET (सीनियर सैकण्डरी लेवल) परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) लागू होने के कारण इस आवेदन को भरते समय अलग से कोई पंजीयन शुल्क देय नहीं है।
3. भर्ती हेतु रिक्त पद
जिला/यूनिट में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना निम्नानुसार की गई है। इन पदों में उत्कृष्ट खिलाडी कोटे के लिए आरक्षित (2 प्रतिशत) पद भी सम्मिलित हैं
4. आरक्षण:-
(क) महिलाओं के लिए:-
विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 33 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।
राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ - 2 (1) डीओपी / ए-2/2003 दिनांक 01.10.2024 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 33 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प-7(2) डीओपी/क-2/96/पार्ट दिनांक 13. 01.2016 के अनुसार की जायेगी। किसी वर्ग-विशेष में पात्र अथवा उपयुक्त विधवा और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। ऐसी रिक्तियां पाश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नही की जायेगी ।
स्पष्टीकरण-
- विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय आदेश / डिकी प्रस्तुत करनी होगी।
- परित्यक्ता महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय द्वारा जारी आदेश / डिकी भर्ती में आवेदन करने की अन्तिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा |
किसी वर्ग (सामान्य / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनु. जाति / अनु. जनजाति / बीसी / एमबीसी) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा । विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवं निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनु.जाति / अनु. जनजाति / बीसी / एमबीसी / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा ।
राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश कमांक 77 / 2024-25 दिनांक 08.10.2024 के अनुसार नवसृजित पद्मनी, कालीबाई एवं अमृतादेवी बटालियन के विज्ञापित पदों में 50 प्रतिशत पद महिलाओं हेतु आरक्षित है जिनमें से एक तिहाई पद क्रमशः विधवाओं और तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए 80 : 20 के अनुपात में आरक्षित है। यदि नवसृजित उक्त बटालियनों में उपयुक्त और पात्र महिलाएं भर्ती के लिए उपलब्ध नहीं होती है तो ऐसा पद पुरूष अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाकर रिक्त रखा जाएगा।
(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए:-
राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना एफ 5 ( 18 ) डीओपी / ए-11/ 84 पार्ट II दिनांक 07.12.2022 एवं परिपत्र दिनांक 12.12.2022 एवं दिनांक 27.02.2023 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियाँ व्यपगत (Lapse) हो जायेगी । भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 5 ( 18 ) कार्मिक / क-2 / 84 पार्ट -।। दिनांक 17.04.2018 यथा संशोधित एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगें। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5 ( 18 ) डीओपी / ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
"कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत हो गया / गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत हो रहा / रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा / होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) के आधार पर आवेदन करता / करती है और वास्तविक सेवानिवृति से पूर्व चयनित हो जाता / जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।"
"यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हो, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।”
किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति ( Status ) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीखवार स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नहीं किया जायेगा । भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमितक / संविदा/अस्थाई/ तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवृजित नहीं किया जायेगा।
स्पष्टीकरण—
भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3 ( क ) के अन्तर्गत परिभाषित है
(ग) टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें । अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यार्थियो से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है।
- राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-13 (20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 एवं दिनांक 01.06.2018 के प्रावधानानुसार जिन क्षेत्रों को ट्राईबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जनजाति हेतु 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन क्षेत्रों में पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण 'शून्य' रहेगा |
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
(ड) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/2017 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार एम. बी. सी. वर्ग के लिए 5% आरक्षण देय होगा।
(च) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/2019 दिनांक 20.10.2019 के अनुसार सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये तक या इससे कम है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी मानते हुए 10% आरक्षण देय होगा।
(छ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 11(125)टी.जे./डीडीपीसी/सान्याअवि /2022/75500 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा राजस्थान राज्य की पिछडा वर्ग की अधिकृत सूची में उभयलिंगी (ट्रांस जैण्डर) समुदाय को क.सं. 92 पर सम्मिलित किया गया है । उभयलिंगी (ट्रांस जैण्डर) आवेदकों को पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान ही आरक्षण का लाभ देय होगा।
(ज) उत्कृष्ट खिलाडी कोटे हेतु आरक्षित 2 प्रतिशत पदों के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की जायेगी, जिसके लिए अलग से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगें। उत्कृष्ट खिलाडी कोटे के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इन पदों को अनारक्षित मानते हुए सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
(झ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7 (10) डीओपी / ए-2 / 2023 दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने की स्थिति में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।
(ञ) राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी
राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा ।
5. वेतनमान और पेंशन
नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14600/- रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) देय होगा । तत्पश्चात् सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कॉन्स्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला एल-5 (Pay matrix - Level-5) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।
6. भर्ती हेतु पात्रता / योग्यता / छूट
- अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन / नागरिक होना चाहिए।
- अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है ।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
सभी पदों हेतु | मान्यता प्राप्त स्कूल/शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण |
राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-11 के अनुसार ऊपरी आयु में सभी आवेदकों के लिए 01 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है तथा आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 को आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी।
(कॉन्स्टेबल (सामान्य / बैण्ड) आवेदकों के लिए
वर्ग (category) | निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि) | निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि) | |||
---|---|---|---|---|---|
पुरूष/ | पुरूष | महिला | |||
सामान्य | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 02.01.2002 | 02.01.1997 | |
ई.डब्ल्यू.एस / एस.सी. / एस.टी./ बी.सी. / एम.बी.सी | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 02.01.1997 | 02.01.1992 | |
राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के आश्रित | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 02.01.1999 | 02.01.1994 | |
भूतपूर्व सैनिक | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 02.01.1983 | 02.01.1983 |
कॉन्स्टेबल (चालक) आवेदकों के लिए
वर्ग (category) | निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि) | निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि) | |||
---|---|---|---|---|---|
पुरूष/ | पुरूष | महिला | |||
सामान्य | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 02.01.1999 | 02.01.1994 | |
ई.डब्ल्यू.एस / एस.सी./एस.टी./ बी.सी./एम.बी.सी वर्ग | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 02.01.1994 | 02.01.1989 | |
राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 02.01.1996 | 02.01.1991 | |
भूतपूर्व सैनिक | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 02.01.1983 | 02.01.1983 |
राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम - 14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एंव वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है:-
मापदण्ड | सामान्य क्षेत्र | बारा जिले के सहरिया आदिम जाति के लिए | ||
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पुरूष | महिला | पुरूष | महिला | |
न्यूनतम ऊंचाई | 168 से.मी. | 152 से.मी. | 160 से.मी. | 145 से.मी. |
न्यूनतम सीना (केवल पुरूषों के लिए) | बिना फुलाऐ - 81 से.मी. फुलाने पर - 86 से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.) |
लागू नहीं | बिना फुलाऐ - 74 से. मी. फुलाने पर - 79 से. मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.) |
लागू नहीं |
न्यूनतम वजन (केवल महिलाओं के लिए) | लागू नहीं | 47.5 कि.ग्रा. | लागू नहीं | 43 कि.ग्रा. |
नोट-
- यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ही उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 से.मी. की छूट देय होगी।
- पहाडी एवं आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम - 14 (2) के अन्तर्गत मापदण्ड होंगे।
- सहरिया महिला अभ्यर्थियों के अतिरिक्त समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम उंचाई 152 से.मी. एवं वजन 47.5 कि.ग्रा. में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।
कार्मिक विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश क्रमांक एफ. 2 (1) कार्मिक / क-2/2016 दिनांक 13.03.2020 के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि (J1) बेहतर आँख) और J2) बदतर आँखोनी चाहिए। चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6X6 (बेहतर ऑख) तथा 6X9 (बदतर आँख होना अनिवार्य है
अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee), नसें फूली हुई होना (varicose veins), भैंगापन (squint), रतौंधी (night blindness), रंग दृष्टि दोष (colour blindness) हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल )flat foot) हरनिया (Hernia) शल्य प्रोबलम )surgical problems) या अन्य कोई विकृति/अंग-भंग जो कर्त्तव्य पालन ) में बाधक होany other deformity) नहीं होनी चाहिए।
7. नियुक्ति के लिए अयोग्यता
- किसी भी ऐसे पुरुष/महिला उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि / पति हों नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01-06-2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती। जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा। किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।
- राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ - 7 ( 1 ) डीओपी / ए-2 / 95 / पार्ट -2 दिनांक 02.01.2017 में वर्णितानुसार कानूनी रूप से किये गये पुनर्विवाह उपरान्त जन्मी प्रथम सन्तान के कारण नियुक्ति के अयोग्य नहीं माना जायेगा।
- चयनित अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6 (19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वान्छनीय होगा।
- किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया होगा।
स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)
- आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्चित (debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्चित (debar ) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।
- आपराधिक प्रकरणों में लिप्त / आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(1) कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 04.12.2019 एवं अधिसूचना क्रमांक प.2(2) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 02.03.2020 में वर्णित निर्देशों के अनुसार एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के निर्णय उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। यदि किसी आवेदक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है, तो ऑनलाईन आवेदन पत्र में चरित्र सत्यापन हेतु दिये गये कॉलम में आपराधिक प्रकरण का उल्लेख अवश्य करें। प्रकरण कभी भी दर्ज हुआ हो तथा उसका किसी भी तरह से निस्तारण यथा - अनुसंधान में दोषी नहीं पाया गया, राजीनामा, सन्देह का लाभ, साक्ष्य का अभाव इत्यादि से बरी हुआ है तो भी उसका स्पष्ट उल्लेख करें।
- लिखित परीक्षा / शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा हेतु ई-प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र वैबसाइट से प्राप्त (Download) करने हेतु sso id से login के पश्चात रिक्रूटमेन्ट पोर्टल ( Recruitment portal) से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. ( E-mail ID) एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेजी जायेगी।
8. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया-
कॉन्स्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28 ( 3 ) के प्रावधानानुसार किया जायेगा।
परीक्षा के विभिन्न चरणों के अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-
परीक्षा का चरण | कान्स्टेबल (सामान्य) | कान्स्टेबल (चालक) | कान्स्टेबल (बैण्ड) |
---|---|---|---|
लिखित परीक्षा (OMR Based) | 150 | 150 | लागू नहीं |
शारीरिक दक्षता/मापतौल परीक्षा (PET/PST) | योग्यात्मक (Qualifing) | योग्यात्मक (Qualifing) | योग्यात्मक (Qualifing) |
दक्षता परीक्षा (Proficiency Test) | लागू नहीं | 30 | 30 |
विशेष योग्यता (एन.सी.सी., होमगार्ड एवं पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा / उपाधि प्राप्त) प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित अंक (Special Qualification) | 20 | लागू नहीं | लागू नहीं |
अंकों का योग | 170 | 180 | 30 |
9. लिखित परीक्षा (OMR Based Test)
लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकार के 150 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घन्टे की होगी । प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 01 अंक देय होगा। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जायेगा । प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी-
भाग | विषय | प्रश्न | अंक |
---|---|---|---|
अ- | विवेचना, तार्किक योग्यता तथा सामान्य गणित एवं कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान | 60 | 60 |
ब– | सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी | 45 | 45 |
स- | राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि | 45 | 45 |
कुल | 150 | 150 |
लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40 प्रतिशत प्राप्तांक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36 प्रतिशत प्राप्तांक समग्र रूप से लाना अनिवार्य है। ट्राईबल सब - प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक (minimum) सीमा लागू नहीं होगी।
भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सम्बन्धित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक का समग्र रूप से 5 प्रतिशत शिथिलन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ5 (18) डीओपी/ए-2/84/पार्ट-2 दिनांक 17.04.2018 के बिन्दु संख्या-9 में वर्णित नियम-18ए (i) के अनुसार देय होगा। भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की स्थिति में अधिसूचना क्रमांक एफ-5 (18) डीओपी/भाग-2 दिनांक 22.12.2020 के अनुसार 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।
लिखित परीक्षा (OMR Based Test) के पश्चात प्रश्न - पत्र सम्बन्धी आपत्तियाँ आमन्त्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जावेगा।
लिखित परीक्षा में पदवार / वर्गवार / महिला / पुरुष रिक्तियों के पाँच गुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जायेगा, जिसकी सूचना एवं परिणाम विभाग की बैवसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकेगी तथा सम्बन्धित जिला / यूनिट / बटालियन के नोटिस बोर्ड पर चश्पा की जावेगी । लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जाएंगे।
आवेदकों के लिए लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) माह जून/जुलाई, 2025 में आयोजित किये जाने की सम्भावना है, जिसकी सूचना समाचार पत्रों / वेबसाईट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी।
नोट- कान्स्टेबल बैण्ड के आवेदको हेतु लिखित परीक्षा (OMR Based) आयोजित नही की जायेगी।
10. शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) :-
लिखित परीक्षा (OMR Based Test) में पदवार / वर्गवार / महिला / पुरुष रिक्तियों के पाँच गुणा सफल रहे अभ्यर्थियों एवं कॉन्स्टेबल बैण्ड पद के आवेदकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा । अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा ( दौड़) में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित केन्द्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।
लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में गर्भवती महिलाओं (प्राधिकृत चिकित्साधिकारी से प्रमाण पत्र व दस्तोवज के आधार पर) को शामिल करने हेतु जिला / यूनिट स्तर पर यदि उक्त अभ्यर्थी पीईटी / पीएसटी में उत्तीर्ण हुई होती तो (विशेष योग्यता के अंक सहित ) तो जिला / यूनिट में उसके अंक वर्ग की कटऑफ से अधिक होने की स्थिति में ही उसके लिए पद रिक्त रखा जाएगा और कटऑफ से कम अंक होने पर कोई पद रिक्त नहीं रखा जाएगा। गर्भवती महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है, परन्तु शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार सूचना से बोर्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रसव होने की दिनांक से अधिकतम 06 माह की अवधि में ऐसे अभ्यर्थी को सम्बन्धित जिला / यूनिट में पीईटी / पीएसटी हेतु प्रार्थना पत्र मय राजकीय चिकित्साधिकारी के फिटनेश प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदण्ड :-
समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये 05 कि.मी. दौड निम्नानुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है:-
पदनाम | पुरूष | महिला | भूतपूर्व सैनिक | ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र के अनु. जाति/अनु. जनजाति |
---|---|---|---|---|
कान्स्टेबल (सामान्य/चालक/बैण्ड) | 25 मिनिट | 35 मिनिट | 30 मिनिट | 30 मिनिट |
नोट-
- शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील करने का अवसर देय नही होगा ।
- निर्धारित समयावधि में दौड पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।
11. शारीरिक मापतौल (Physical Standard Test / PST) -
शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतौल परीक्षा (PST ) में सम्मिलित किया जायेगा। भर्ती बोर्ड शारीरिक मापतौल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत करायेगा तथा हस्ताक्षर करायेगा। अभ्यर्थियों की मापतौल की सूची पर चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील किये जायेगें । अपील-शारीरिक मापतौल में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रूपये 500/-शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जावेगा । अपील की क्रियान्विति के लिए भर्ती बोर्ड के सहायतार्थ एक राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जावेगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवं चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील होगें। स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन कराएगा जिसमें एक महिला फिजिशियन, एक सर्जन एवं एक हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सक होगा। अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए उसी दिन भर्ती बोर्ड द्वारा मेडिकल बोर्ड की सहायता से मापतौल कराई जायेगी तथा वह मापतौल ही अन्तिम मानी जाएगी। बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट वीडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसिडिंग के साथ अलग से परिशिष्ठ होगा जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी । अपील के पश्चात हुई मापतौल पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होगें । चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है उसे पूर्ण रूप से सूचित करेंगें तथा उसके हस्ताक्षर लेंगें।
शारीरिक मापतौल के दौरान प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जायेगी जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass with Relexation) एवं बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass without Relexation) अंकित होगा ।
12. दक्षता परीक्षा (Proficiency Test)—–
कॉन्स्टेबल चालक/बैण्ड पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मापतौल परीक्षा सफल रहे आवेदकों हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो 30 अंकों की होगी । दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36 प्रतिशत, ट्राईबल सब - प्लान क्षेत्र के स्थानीय सामान्य, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत एवं सहरिया अभ्यर्थियों के लिए 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
कॉन्स्टेबल चालक पद के आवेदकों के पास दिनांक 01.01.2026 से एक वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थाई वैध ड्राईविंग लाईसेंस (LMV / HMV Both) होना आवश्यक है अन्यथा दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नही किया जायेगा ।
दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेगें। दक्षता परीक्षा में निर्धारित प्राप्तांक अर्जित नहीं करने वाले अभ्यर्थी अयोग्य माने जायेगें तथा भर्ती की अग्रिम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे ।
विस्तृत विवरण स्थाई आदेश संख्या-07 / 2025 दिनांक 03.04.2025 में वर्णित है।
13. विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक-
कॉन्स्टेबल सामान्य पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नानुसार अंक (अधिकतम अंक 20 ) प्रदान किये जायेगे, जिनकी गणना अंतिम चयन हेतु की जायेगी। विशेष योग्यता हेतु निर्धारित अंकों में न्यनूतम उत्तीर्णांक आवश्यक नही है:-
एन.सी.सी.
क्र.सं. | प्रमाण पत्र की श्रेणी | अंक |
---|---|---|
1 | सी- प्रमाण पत्र | 10 |
2 | बी- प्रमाण पत्र | 08 |
3 | ए- प्रमाण पत्र | 06 |
होमगार्ड
क्र.सं. | सेवा अवधि | अंक |
---|---|---|
1 | होमगार्ड में निरन्तर 3 वर्ष तक सेवा देने पर | 10 |
2 | होमगार्ड में निरन्तर 2 वर्ष तक सेवा देने पर | 08 |
3 | होमगार्ड में निरन्तर 1 वर्ष तक सेवा देने पर | 06 |
पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा / उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी
क्र.सं. | डिप्लोमा / उपाधि प्राप्त | अंक |
---|---|---|
1 | एम.ए./एम.एस.सी. क्रीमीनोलाजी, साईबर सुरक्षा एवं इससे सम्बन्धित विषय | 10 |
2 | सिक्युरिटी मैनेजमेन्ट व सोशल साइन्स ( पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय) में बी.ए./ एल. एल. बी. की उपाधि | 08 |
3 | उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्त | 06 |
नोटः-
- उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थी के द्वारा इंगित कोई भी दो का विशेष योग्यता के अंकों की गणना के लिए उपयोग होगा ।
- अभ्यर्थियों द्वारा विशेष योग्यता के मूल प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित प्रतियॉ शारीरिक दक्षता / मापतौल परीक्षा (PET/PST) के समय चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे ।
14. चयन सूची -
अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (लिखित परीक्षा, दक्षता परीक्षा एवं विशेष योग्यता) के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप वरीयताक्रम में चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-7(1)डीओपी / ए-2 / 99 दिनांक 26.07.2017 में निहित प्रावधानानुसार तैयार की जावेगी। राज्य सरकार का उक्त परिपत्र चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्रभावी रहेगा अर्थात यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में स्वयं के वर्ग में उत्तीर्ण हुआ है परन्तु उसके अंक अनारक्षित वर्ग के कटऑफ से कम हैं तो अन्तिम चयन सूची में उसका चयन अनारक्षित वर्ग के पदों के विरूद्ध नहीं किया जायेगा।
15. स्वास्थ्य परीक्षण-
चयन सूची की घोषणा के बाद आवेदकों का राजकीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिसमें उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा। आवेदक जो अस्थाई रूप से अयोग्य पाये जाते है और जिनके दोष को चिकित्साधिकारी की राय के अनुसार 6 माह के भीतर ठीक किया जा सकता है, उक्त अवधि के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वे मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाये जाते है। आवेदक जो निर्धारित समय के भीतर पुनः परीक्षण के बाद भी स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहते है, उन्हें नियुक्ति के लिये चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जायेगा और उनकी पात्रता रद्द कर दी जायेगी।
अपील- उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा । पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है । परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।
16. प्रमाण-पत्र एवं चरित्र सत्यापन-
चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग, चालक लाईसेंस एवं विशेष योग्यता इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा ।
अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा (PET/PST) के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व-प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे :-
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र में यदि आयु अंकित नहीं हैं। (शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र)
- अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र |
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7 (1) कार्मिक / क - 2 / 2019 दिनांक 20.10.2019 के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष (अर्थात 2024-25) की आय के आधार पर ऑनलाईन जारी आर्थिक पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र।
- आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र एवं नियोक्ता / विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गये मृतक पुलिस अधिकारी / कर्मचारी का आश्रित है तो उसकी सन्तान होने का प्रमाण-पत्र |
- अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी / डिस्चार्ज प्रमाण पत्र / पेंशनर प्रमाण पत्र।
- टीएसपी / सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
- आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5 सेमी.) रंगीन फोटो।
- विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । विछिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत ( डिकी आदेश ) प्रस्तुत करना होगा।
- कॉन्स्टेबल डाईवर हेतु स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (LMV / HMV both) जो कि दिनांक 01.01.2026 को कम से कम एक वर्ष पूर्व का जारी हो, की मूल प्रति।
- एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा / उपाधि प्राप्त करने के प्रमाण पत्र।
- राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक: प. 6 ( 19 ) गृह - 13 /2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजियन कराया जाना अनिवार्य किया गया है । तत्संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
17. महत्वपूर्ण निर्देश
- जिस जिला/यूनिट/वर्ग के पद रिक्त हैं उन्हीं के लिए आवेदन स्वीकार्य होंगे।
- आवेदन-पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन-पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान / उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगें। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।
- निरस्त किए गये आवेदन-पत्रों के शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।
- राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारियों को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है ।
- चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
- अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
- छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षो में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वन्चित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।
- अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारी, जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 यथा संशोधित के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- अन्तिम रूप से चयन उपरान्त अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या - 16 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
- नियुक्ति अधिकारी यह ध्यान रखेगें कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति चयन
PATTERN FOR EXAM
शारीरिक मापदण्ड
मापदण्ड | सामान्य क्षेत्र | बारा जिले के सहरिया आदिम जाति के लिए | ||
---|---|---|---|---|
पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | |
न्यूनतम ऊंचाई | 168 से.मी. | 152 से.मी. | 160 से.मी. | 145 से.मी. |
न्यूनतम सीना (केवल पुरुषों के लिए) | बिना फुलाए - 81 से.मी., फुलाने पर - 86 से.मी. (कम से कम 5 से.मी. का फुलाव) | लागू नहीं | बिना फुलाए - 74 से.मी., फुलाने पर - 79 से.मी. (कम से कम 5 से.मी. का फुलाव) | लागू नहीं |
न्यूनतम वजन (केवल महिलाओं के लिए) | लागू नहीं | 47.5 कि.ग्रा. | लागू नहीं | 43 कि.ग्रा. |
चिकित्सकीय मापदण्ड
- कार्मिक विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश क्रमांक एफ.2(1) कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 13.03.2020 के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि (J1 बेहतर आँख) और (J2 बदतर आँख) होनी चाहिए। चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6X6 (बेहतर आँख) तथा 6X9 (बदतर आँख) होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए।
- निम्न विकृतियाँ नहीं होनी चाहिए: घुटने टकराना (knock-knee), नसें फूली होना (varicose veins), भैंगापन (squint), रतौंधी (night blindness), रंग दृष्टि दोष (colour blindness), हकलाना (stammering), समतल पैर (flat foot), हर्निया (hernia), शल्य समस्याएँ या अन्य कोई अंग विकृति।
भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया
परीक्षा का चरण | कांस्टेबल (सामान्य) | कांस्टेबल (चालक) | कांस्टेबल (बैण्ड) |
---|---|---|---|
लिखित परीक्षा (OMR आधारित) | 150 | 150 | लागू नहीं |
शारीरिक दक्षता/मापतौल परीक्षा (PET/PST) | योग्यात्मक (Qualifying) | योग्यात्मक (Qualifying) | योग्यात्मक (Qualifying) |
दक्षता परीक्षा (Proficiency Test) | लागू नहीं | 30 | 30 |
विशेष योग्यता (NCC, होमगार्ड, पुलिस विषय में डिप्लोमा) | 20 | लागू नहीं | लागू नहीं |
अंकों का योग | 170 | 180 | 30 |
लिखित परीक्षा
- लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी, जिसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। समय अवधि 2 घंटे होगी।
- प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक, गलत उत्तर के लिए 25% अंक काटे जाएंगे।
भाग | विषय | प्रश्न | अंक |
---|---|---|---|
अ | विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित एवं कम्प्यूटर ज्ञान | 60 | 60 |
ब | सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषय, महिलाओं-बच्चों के अधिकार एवं राजस्थान सरकार की योजनाएं | 45 | 45 |
स | राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति, आर्थिक स्थिति | 45 | 45 |
कुल | 150 | 150 |
- लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को कुल 40% अंक प्राप्त करने होंगे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णता सीमा लागू नहीं होगी।
- भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए संबंधित श्रेणी के निर्धारित उत्तीर्णता अंकों में कुल मिलाकर 5% की छूट दी जाएगी।
- नोट:- कांस्टेबल बैंड के आवेदकों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
शारीरिक दक्षता परीक्षण:
- लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में पदवार/श्रेणीवार/महिला/पुरुष तथा कांस्टेबल बैंड पद के लिए आवेदकों की संख्या का 5 गुना अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होंगे।
- शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने से पहले अभ्यर्थी को संबंधित केंद्र पर सरकारी डॉक्टर से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शारीरिक दक्षता परीक्षण (दौड़) में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इसके बाद ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल किया जाएगा।
शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए निर्धारित मानदंड:
- शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के लिए, सभी उम्मीदवारों को नीचे दी गई समय सीमा के भीतर 5 किमी की दौड़ पूरी करनी आवश्यक है।
पदनाम | पुरुष | महिला | भूतपूर्व सैनिक | ट्राइबल सब प्लान (SC/ST) |
---|---|---|---|---|
कांस्टेबल (सामान्य/चालक/बैण्ड) | 25 मिनट | 35 मिनट | 30 मिनट | 30 मिनट |
शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी):
- शारीरिक दक्षता परीक्षण में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक मापन परीक्षण में शामिल किया जाएगा।
दक्षता परीक्षा (कांस्टेबल ड्राइविंग/बैंड पदों के लिए):
- शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं माप-तौल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आवेदकों के लिए दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो 30 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% अंक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 36% अंक, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को 30% अंक तथा सहरिया अभ्यर्थियों को 25% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- नोट:- प्रवीणता परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन में शामिल किया जाएगा।
स्वास्थ्य परीक्षण:
- चयन सूची घोषित होने के बाद आवेदकों को राज्य चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा, जिसमें फिट पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा।
पाठ्यक्रम
सामान्य तर्क
- कोडिंग और डिकोडिंग
- घड़ी और कैलेंडर
- अंकगणितीय संख्या श्रृंखला
- समस्या को सुलझाना
- समरूपता
- रैंकिंग
- निर्णय लेना
- स्थानिक उन्मुखीकरण
- दृश्य स्मृति
- रिश्ता
- विश्लेषण
- अंकगणितीय तर्क
- अंतरिक्ष दृश्य
- अंकीय वर्गीकरण
- कथन निष्कर्ष
गणित
- अंकगणित क्षमता
- बीजगणित
- मेंसुरेशन
- त्रिकोणमिति
- ज्यामिति
- संख्या पद्धति
- सांख्यिकी
- सरलीकरण
- औसत
- ग्राफ़िय निरूपण
बेसिक कंप्यूटर ज्ञान
- कंप्यूटर
- सूचना प्रोधोगिकी
- साइबर अपराध
- डिजिटल फोरेंसिक
- कृत्रिम होशियारी
- इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स
- संचार
- कंप्यूटर के लक्षण
- रैम, रोमफाइल सिस्टम
- इनपुट डिवाइस
- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर संगठन
- हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम
- एमएस-ऑफिस (वर्ड, एक्सेल/स्प्रेडशीट, पावर प्वाइंट का एक्सपोज)
भारत का सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन और करंट अफेयर्स
इतिहास
- प्राचीन भारत का इतिहास
- हड़प्पा सभ्यता
- वैदिक सभ्यता
- महाजनपद काल
- बौद्ध एवं जैन और विश्व के अन्य धर्म
- मौर्य काल
- गुप्त साम्राज्य
- भारत पर विदेशी आक्रमण
- मध्यकाल भारत का इतिहास
- दिल्ली सल्तनत
- विजयनगर साम्राज्य
- मुग़ल वंश
- भक्ति एवं सूफी आंदोलन
- विश्व इतिहास से संबंधित प्रमुख घटनाएं
- आधुनिक भारत का इतिहास
- भारत में यूरोपियों का आगमन
- भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना
- 1857 की क्रांति
- सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन
- राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका
- महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान
- सयुंक्त राष्ट्र संघ
भूगोल
- विश्व भूगोल
- सौरमंडल
- वायुमंडल की विभिन्न परतें
- विश्व के महाद्वीप एवं महा-सागर
- अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं
- नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर
- विश्व के प्रमुख स्थानों के उपनाम
भारत का भूगोल
- भारत की स्थिति एवं भौतिक विभाजन
- नदियां, झीलें , मिट्टियाँ , राष्ट्रिय उद्यान
- खनिज संसाधन , ऊर्जा संसाधन
- जनसंख्या
- समसामयिक घटनाएं
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की घटनाएं
- चर्चित व्यक्ति एवं स्थान
- खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां
- प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान
- अर्थशास्त्र से संबंधित सामान्य जानकारी
राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, राजव्यवस्था
- राजस्थान: स्थिति एवं विस्तार
- राजस्थान: भौतिक स्वरूप
- राजस्थान की जलवायु
- नदियां
- मिट्टियां
- झीलें
- राजस्थान की पशु संपदा एवं डेयरी विकास
- राजस्थान की वनस्पति एवं वन्य जीव अभयारण्य
- राजस्थान के खनिज संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन
- राजस्थान में पर्यटन
- राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं
- राजस्थान 2011 की जनसंख्या आंकड़े
- राजस्थान में कृषि एवं प्रमुख फसलें
- राज्यस्तरीय समसामयिक घटनाएं
- राजस्थान में परिवहन
राज्य कार्यपालिकाः
- राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद
- विधान मंडल-विधान परिषद विधान सभा
- न्यायपालिका: उच्च न्यायालय व अधीनस्थ
- स्थानीय स्वशासन
- राजस्थान मानवाधिकार आयोग
- राजस्थान लोक सेवा आयोग
- राजस्थान महिला आयोग
- राजस्थान लोकायुक्त एवं महाधिवक्ता
- राजस्व मंडल
राजस्थान की अर्थव्यवस्था
- राजस्थान में उद्योग
- राजस्थान के सन्दर्भ में अर्थव्यवस्था का वृहत परिक्षेत्र
- राजस्थान राज्य की प्रमुख योजनाएं
- आर्थिक मुद्दे, आर्थिक वृद्धि एवं विकास
राजस्थान की कला एवं संस्कृति
- राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, किले, महल, छतरियां आदि
- राजस्थानी साहित्य, हस्तशिल्प एवं कला
- राजस्थान की भाषा एवं बोलियां
- राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, रीति रिवाज, पर्व, त्यौहार एवं मेले
- संत एवं सम्प्रदाय, लोकदेवता एवं देवियां, चित्रकला एवं स्थापत्यकला आदि
- लोक नृत्य एवं लोक संगीत, वाध्य यंत्र आदि संबंधी प्रश्न
राजस्थान का इतिहास:
- राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं उसकी धरोहर
- राजस्थान का 1857 के संग्राम में योगदान
- चौहान वंश, प्रतिहार वंश, राठौर वंश, गुहिल वंश, कछवाह वंश
- राजस्थान में किसान एवं प्रजामण्डल आंदोलन
- राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति
- राजस्थान का एकीकरण आदि
महिलाओं और बच्चों के प्रति हिंसा और उनके विरुद्ध कानून
- बलात्कार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, महिलाओं और लड़कियों का अपहरण
- शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या
- चाइल्ड रेप और बच्चों का अपहरण
- बाल वैश्यावृति और बाल श्रम
- दहेज निषेध अधिनियम 1961
- बाल विवाह अधिनियम 2006
- महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोक अधिनियम 2013
- घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005
- अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम-1956
- पाक्सो अधिनियम नवीन बदलाव
- बालश्रम रोकथाम अधिनियम-1986
सामान्य विज्ञान
- गुरुत्वाकर्षण बल कार्य, ऊर्जा, शक्ति विद्युत धारा
- मानव रोग एवं उनके उपचार लेंस व दर्पण ऊर्जा व ऊष्मा
- कोशिका प्रकाश व ध्वनि अम्ल व क्षार
- ईंधन अणु व परमाणु पदार्थ का भौतिक व रासायनिक परिवर्तन
- पोषक पदार्थ न्यूटन के गति के नियम चुम्बक एवं उनके गुण
- प्रणाली धातु अधातु और मिश्र धातु कार्बन एवं उसके यौगिक
- शरीर के तंत्र उत्तक तरंग पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता
- वर्तमान पर्यावरण मुद्दे (अनुवांशिकता)
- पादपों का भोजन एवं श्वसन जंतु व पादप वर्गीकरण
- अंतरिक्ष अनुसन्धान व रक्षा प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी
- अभ्यर्थियों के लिए निर्देश
पात्रता
- अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए
शैक्षणिक योग्यता
- किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
- कांस्टेबल चालक पद के लिए पात्र होने के लिए आवेदक के पास 01-01-2026 से एक वर्ष पूर्व बने दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस (एल/एच) होने चाहिए।
- केवल वे अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं जिन्होंने सामान्य पात्रता परीक्षा (सीनियर सेकेंडरी लेवल)-2024 उत्तीर्ण की हो।
नोट:- शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट साथ लाना अनिवार्य होगा।
आयु
राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-11 के अनुसार सभी आवेदकों को ऊपरी आयु में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है तथा आयु की गणना 1 जनवरी, 2026 के अनुसार निम्न प्रकार की जाएगी।
कांस्टेबल (सामान्य/बैंड) आवेदकों के लिएवर्ग (category) | निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि) | निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि) | |
---|---|---|---|
पुरूष | महिला | ||
सामान्य | 01.01.2008 | 02.01.2002 | 02.01.1997 |
ई.डब्ल्यू.एस / एस.सी. / एस.टी./ बी.सी. / एम.बी.सी | 01.01.2008 | 02.01.1997 | 02.01.1992 |
राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के आश्रित | 01.01.2008 | 02.01.1999 | 02.01.1994 |
भूतपूर्व सैनिक | 01.01.2008 | 02.01.1983 | 02.01.1983 |
कॉन्स्टेबल (चालक) आवेदकों के लिए
वर्ग (category) | निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि) | निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि) | |
---|---|---|---|
पुरूष | महिला | ||
सामान्य | 01.01.2008 | 02.01.1999 | 02.01.1994 |
ई.डब्ल्यू.एस / एस.सी./एस.टी./ बी.सी./एम.बी.सी वर्ग | 01.01.2008 | 02.01.1994 | 02.01.1989 |
राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित | 01.01.2008 | 02.01.1996 | 02.01.1991 |
भूतपूर्व सैनिक | 01.01.2008 | 02.01.1983 | 02.01.1983 |